नाबालिग से रेप की कोशिश केस में युवक बरी:पंचकूला POCSO कोर्ट का फैसला, ट्रेन टिकट-CCTV-CDR नहीं मिले; ऑटो में खुद बैठकर गई थी

पंचकूला की विशेष पोक्सो (POCSO) कोर्ट ने नाबालिग किशोरी को फुसलाकर मुंबई ले जाने और उसके साथ रेप के प्रयास के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी वंश शर्मा (22) को बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ की कोर्ट ने सबूतों के अभाव और पीड़िता के बयानों में भारी विरोधाभास के चलते आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया। मामला 10 दिसंबर 2023 का है, जब पंचकूला के सेक्टर-20 थाना क्षेत्र से 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग किशोरी ट्यूशन के दौरान अचानक लापता हो गई थी। पिता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। अगले दिन किशोरी ने मुंबई रेलवे स्टेशन से किसी अज्ञात व्यक्ति के फोन से अपने पिता को फोन कर लोकेशन बताई, जिसके बाद परिजन उसे प्लेन से वापस पंचकूला लाए थे। आरोपी के वकील दीपांशु बंसल ने तर्क रखे कि पुलिस ने जांच के दौरान ऐसा कोई ठोस सुबूत नहीं दिया, जिससे साबित हो सकते कि आरोपी युवक पीड़िता के साथ मुंबई में था। अब जानिए वजह, कैसे हुआ बरी

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