पानीपत के समालखा शहर में गाड़ियों पर फर्जी भारत सरकार की पट्टियां, फर्जी नंबर प्लेट और साइरन लगाकर आमजन पर रौब जमाने वाले पिता-पुत्र के खिलाफ पुलिस ने कड़ा संज्ञान लिया है। समालखा ट्रैफिक पुलिस की टीम ने दो संदिग्ध लग्जरी गाड़ियों (अर्टिगा और सियाज) को कब्जे में लेकर बाप-बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े और मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। गुप्त सूचना पर पुलिस ने हथवाला रोड पर दी दबिश मामला 4 अक्टूबर का है। समालखा ट्रैफिक जोन इंचार्ज ASI सतीश कुमार अपनी टीम के साथ हथवाला रोड पुल के पास वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान एक मुखबिर ने सूचना दी कि कृष्णा कॉलोनी निवासी राहुल अपनी अर्टिगा कार पर फर्जी सरकारी नंबर प्लेट लगाकर और अधिकारी बनकर लोगों पर रौब झाड़ता है। गाड़ी इस वक्त हथवाला रोड स्थित एसएफसी होटल के पीछे गली में खड़ी है। सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहां अर्टिगा कार खड़ी मिली, जिसके पिछले बंपर पर लाल अक्षरों में ‘Govt. Of India’ लिखा था। उसी के पास एक सियाज कार भी खड़ी थी, जिस पर ‘Govt. Of India PBSM Ministry’ की लाल-पीली प्लास्टिक प्लेटें लगी हुई थीं। चेसिस नंबर से खुला फर्जीवाड़े का राज जब पुलिस ने ई-चालान मशीन से दोनों गाड़ियों के नंबर चेक किए, तो उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। इसी बीच आजाद नगर समालखा निवासी राजबीर पुत्र मामन चंद मौके पर पहुंचा और खुद को दोनों गाड़ियों का मालिक बताया। जब पुलिस ने उससे असल आरसी मांगी, तो वह कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका। इसके बाद जब पुलिस ने गाड़ियों को अनलॉक करवाकर उनके चेसिस नंबर से जांच की, तो बड़ा खुलासा हुआ कि गाड़ी का असली रजिस्ट्रेशन की जगह फर्जी सरकारी नंबर प्लेट HR06GV-7574 लगाई गई थी। यह गाड़ी राहुल के नाम दर्ज मिली। जबकि दूसरी गाड़ी राजबीर के नाम दर्ज पाई गई। इसके अलावा दोनों गाड़ियों में अनाधिकृत रूप से सायरन वाले हूटर भी लगे हुए पाए गए। पुलिस ने बीएनएस और एमवी एक्ट के तहत दर्ज किया मामला मामले की गंभीरता को देखते हुए ट्रैफिक इंचार्ज ने तुरंत समालखा पुलिस चौकी को सूचित किया। मौके पर पहुंचे चौकी के एएसआई अशोक कुमार ने गाड़ियों और दस्तावेजों की जांच के बाद शिकायत के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज कराया। समालखा थाना पुलिस ने आरोपी राजबीर और उसके बेटे राहुल के खिलाफ BNS की धारा 204, 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 345(3) तथा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 119/190(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
Leave a Reply